नई दिल्ली : 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं। नए आयकर कानून से लेकर ITR फाइलिंग, PAN, HRA, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, रेलवे, FASTag और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों तक कई बदलाव किए गए हैं। इनका सीधा असर आम लोगों की आय, खर्च और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। जानिए क्या-क्या हुए बदलाव।
नया आयकर अधिनियम 2025 लागू
करीब 65 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब आयकर अधिनियम 2025 लागू हो गया है। नए कानून का उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए आसान बनाना है। अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह केवल ‘टैक्स ईयर’ की व्यवस्था लागू होगी, जिससे टैक्स गणना और अनुपालन पहले की तुलना में आसान होगा।
12 लाख रुपये तक की आय पर राहत
सरकार ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त रखने का प्रावधान किया है। साथ ही आयकर कानून की भाषा को भी सरल बनाया गया है ताकि आम करदाता आसानी से नियमों को समझ सकें।
ITR दाखिल करने की नई समय सीमा
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय-सीमा में भी बदलाव किया गया है।
- नौकरीपेशा करदाताओं के लिए अंतिम तिथि: 31 जुलाई
- अन्य करदाताओं के लिए अंतिम तिथि: 31 अगस्त
- ऑडिट वाले मामलों के लिए अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर
गिफ्ट और शिक्षा भत्ते में बढ़ी राहत
सरकार ने गिफ्ट और वाउचर पर टैक्स छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा बच्चों के शिक्षा भत्ता और हॉस्टल भत्ता में भी वृद्धि की गई है, जिससे परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इसकी नई कीमत 2,078.50 रुपये हो गई है, जबकि पहले यह 1,884.50 रुपये थी। इससे होटल और रेस्तरां में खाने-पीने की कीमतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है।
प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने अपने प्रीमियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है।
- XP100 पेट्रोल: 149 रुपये से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर
- एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल: 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर
हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
PAN कार्ड से जुड़े नियम हुए सख्त
अब केवल आधार के आधार पर PAN कार्ड बनवाना संभव नहीं होगा। नए PAN के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। साथ ही बड़े वित्तीय लेनदेन में PAN की अनिवार्यता बढ़ा दी गई है। क्रेडिट कार्ड से होने वाले बड़े खर्चों की जानकारी भी अब आयकर विभाग को दी जाएगी।
HRA नियमों में बदलाव
मकान किराया भत्ता (HRA) का लाभ लेने के लिए अब मकान मालिक का PAN और अन्य आवश्यक विवरण देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत तक HRA छूट का लाभ मिलेगा।
बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के नए नियम
बैंकिंग व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ATM से UPI के जरिए नकद निकासी भी अब फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगी।
- सभी डिजिटल भुगतान के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
रेलवे टिकट नियम बदले
रेलवे यात्रियों के लिए भी नए नियम लागू हुए हैं।
- कन्फर्म टिकट का रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करना होगा।
- बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा अब ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी।
FASTag और टोल भुगतान के नियम
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए FASTag से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। FASTag की कीमत बढ़ाई गई है और अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सभी टोल भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही किए जा सकेंगे, अन्यथा जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम से आम आदमी पर बोझ पड़ना तय माना जा रहा है।
