जमशेदपुर में धारा 163 लागू, सात थाना क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध

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बिष्टुपुर बार की घटना के बाद सुरक्षा बढ़ी, अगले आदेश तक निषेधाज्ञा प्रभावी

  • मुख्य बिंदु :
  • सात थाना क्षेत्रों में धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू
  • धरना, प्रदर्शन और पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
  • मीडिया, चिकित्साकर्मी और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को छूट

जमशेदपुर – बिष्टुपुर स्थित डी डी बार में
हुए विवाद के बाद पुलिस की मौजूदगी में करणी सेना के युवा अध्यक्ष, हिमांशु सिंह की हुई हत्या के बाद की घटना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धालभूम अनुमंडल के सात थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है।

यह आदेश एक जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, क्षेत्र में संभावित विरोध-प्रदर्शन, सड़क जाम और जनसभा की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इसके तहत साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम, मानगो और गोलमुरी थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
हालांकि, आवश्यक सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित न करने के लिए कुछ वर्गों को इस आदेश से छूट दी गई है।

आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव और पुतला दहन पर रोक रहेगी।

इसके अलावा, बिना अनुमति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

वहीं, कोई भी व्यक्ति अपने साथ लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा अथवा अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चल सकेगा।

इसके बाद, शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, चिकित्साकर्मी और मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रशासन ने मामले की गंभीरता और तत्काल स्थिति को देखते हुए संबंधित पक्षों को पूर्व सूचना देना संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

Section 163 order

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