पिता-पुत्री आत्महत्या मामला: चार आरोपी बरी

अदालत ने टाटा स्टील कर्मचारी की मौत में सबूतों की कमी का हवाला दिया

प्रमुख बिंदु:

• 2021 के पिता-पुत्री आत्महत्या मामले में चार आरोपी बरी

• मुकदमे की कार्यवाही के दौरान गवाहों ने बयान वापस ले लिए

• सुसाइड नोट में परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया

जमशेदपुर – एक स्थानीय अदालत ने 2021 के आत्महत्या मामले में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है टाटा स्टील कर्मचारी और उसकी बेटी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला दिया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-प्रथम ने मामले की सुनवाई की।

इसके अलावा, अदालत का यह निर्णय तब आया जब मुकदमे के दौरान सभी गवाह अपने प्रारंभिक बयानों से मुकर गए।

घटना 30 जून 2021 को जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग के पास घटित हुई।

टाटा स्टील के कर्मचारी प्रितपाल सिंह सैनी और उनकी बेटी बलजीत ने मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी।

इसके अलावा, पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें इस दुखद निर्णय के लिए परिवार के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

नोट में प्रितपाल के बड़े भाई के खिलाफ पिछले मामले (222/2020) को वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा, इसमें प्रभावशाली व्यक्तियों और स्थानीय गुंडों द्वारा धमकी और धमकाने की रणनीति का भी उल्लेख किया गया है।

दूसरी ओर, प्रीतपाल की पत्नी निशा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोपी परमजीत सिंह सैनी, हरजीत सिंह, जसबीर कौर और हरजीत कौर के नाम शामिल हैं।

शिकायत में 25 जून की घटना का विवरण दिया गया है, जहां आरोपियों ने कथित तौर पर प्रीतपाल के घर पर हंगामा किया था।

हालाँकि, पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में सभी चार प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया।

यह मामला पारिवारिक विवादों की जटिलताओं और उनके संभावित दुखद परिणामों को उजागर करता है।

इस बीच, अदालत का निर्णय कानूनी कार्यवाही में ठोस सबूतों के महत्व को रेखांकित करता है।

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