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नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में हुई हर्ष फायरिंग के मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया। वहीं, उनकी पत्नी रेनू सिंह तथा अन्य दो आरोपियों राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
मामले के अनुसार, 31 दिसंबर 2018 की रात विधायक राजू कुमार सिंह ने वसंत कुंज स्थित फार्महाउस में नववर्ष के अवसर पर एक पार्टी आयोजित की थी। पार्टी के दौरान उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हवा में फायरिंग की। इस दौरान निकली एक गोली एक महिला को लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भीड़भाड़ वाली पार्टी में गोली चलाना अत्यंत लापरवाहीपूर्ण कृत्य है। आरोपी को यह भली-भांति पता था कि ऐसी परिस्थिति में फायरिंग करने से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है।
फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि राजू कुमार सिंह द्वारा लाइसेंसी हथियार से की गई फायरिंग एक जानबूझकर किया गया कृत्य था, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष महिला की मौत हुई। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2023 में आरोप तय करते समय राजू कुमार सिंह पर आईपीसी की धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप लगाए गए थे।
फैसले के बाद राजू कुमार सिंह को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन तीनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।
एससीएचएएस
