सरायकेला-खरसावां में ट्रेन दुर्घटना को लेकर स्टेशन मास्टर ने दर्ज कराई एफआईआर
लापरवाही और गलत तरीके से वाहन चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बाराबाम्बो स्टेशन मास्टर डीवी शेखर ने खरसावां पुलिस स्टेशन में ट्रेन दुर्घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है। लापरवाही से मौत और गलत तरीके से गाड़ी चलाने के लिए आईपीसी की धारा 106, 125 ए और 125 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जमशेदपुर – बड़ाबाम्बो स्टेशन मास्टर डीवी शेखर ने खरसावां थाने में ट्रेन दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 106 (लापरवाही के कारण मृत्यु), 125 ए (गलत तरीके से वाहन चलाना) और 125 बी (लापरवाही से नुकसान पहुंचाना) के तहत दर्ज किया गया है।
खरसावां थाने के सब इंस्पेक्टर काशीकांत गोराई को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यह दुर्घटना मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को लगभग 3:40 बजे घटित हुई, जब ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा-मुंबई मेल एक मालगाड़ी से टकरा गई।
टक्कर के परिणामस्वरूप दो यात्रियों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए।
यह घटना राजखरसावां और बड़ाबाम्बो रेलवे स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 298/21 पर घटी।
मालगाड़ी के डिब्बों से टकराने के बाद हावड़ा-सीएसएमटी मुंबई एक्सप्रेस के लगभग 20 डिब्बे पटरी से उतर गए।
रेलवे अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और वे राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।
घायलों को अस्पताल ले जाया गया चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में इलाज कराया गया।
घटना के समय स्टेशन मास्टर जयराम मार्डी ड्यूटी पर थे और उन्होंने घटना को स्टेशन डायरी में दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया।
रेलवे अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है।
स्टेशन मास्टर शेखर ने पुलिस से मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।
