मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में नौ आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया
बचाव पक्ष के गवाह पेश करने के लिए अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
जमशेदपुर – मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विशाल गौरव ने साकची से 40 लाख रुपये के आभूषण चोरी मामले की सुनवाई की, जहां नौ आरोपियों ने अपने बयान दर्ज कराए।
अदालत के एक सूत्र ने बताया, “सभी आरोपियों ने अपनी बेगुनाही घोषित की है।”
चोरी अजय कुमार मोदी के आवास पर हुई। सक्ची राजेंद्र नगर में 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2022 के बीच।
चोरी गई वस्तुओं में सोने की चेन, हीरे की चूड़ियाँ, अंगूठियां, हार और सोने के सिक्के शामिल थे।
आरोपियों में जिले के विभिन्न इलाकों के निवासी शामिल हैं। जमशेदपुरजिसमें मानगो, आजादनगर और जुगसलाई शामिल हैं।
प्रारंभ में साकची पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सूत्र ने कहा, “बचाव पक्ष के गवाहों को पेश करने के लिए अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।”
इस मामले में अब तक ग्यारह लोगों की गवाही हो चुकी है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले ने सुरक्षा चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जमशेदपुर के आवासिय क्षेत्र।
अदालती कार्यवाही से इस तरह के बड़े चोरी के मामलों को सुलझाने की जटिलता उजागर होती है।
