बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए नियम-कानून बनना चाहिए: अशोक चौधरी

पटना, 4 जून (आईएएनएस)। चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग विवाद के बाद बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए नियम कानून बनाने की मांग उठने लगी है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को यहां तक कहा कि कोचिंग संस्थान खोलने के पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने माना कि पटना में कोचिंग संस्थानों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोचिंग के लिए नियम-कायदे बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह गली, चौराहों में कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज छोटी-छोटी गलियों में न पार्किंग की व्यवस्था है और न आने-जाने का रास्ता है, वहां भी कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। ऐसे में इस तरह के कोचिंग संस्थानों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

मंत्री ने भरोसा देते हुए कहा कि वे खुद शिक्षा मंत्री से मिलकर कोचिंग संस्थानों के लिए रेगुलेशन बनाने के लिए बात करेंगे। बिना जिलाधिकारी के आदेश के कोचिंग संस्थान खुलना नहीं चाहिए।

एक दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को कहा था कि कोचिंग संस्थान अगर आपस की प्रतिस्पर्धा में एक-दूसरे के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे और विधि-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना होगी तो इसे रोकने के लिए एक नीति बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बनाई जाएगी, और उस नीति के तहत इन पर अंकुश लगाया जाएगा। जब नीति बन जाएगी और जो उसका उल्लंघन करेगा, उस पर कार्रवाई होगी।

बता दें कि मंगलवार की देर रात बिहार की राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और गार्ड के साथ मारपीट की घटना के बाद इसका आरोप पास के कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु कोचिंग पर लगा है। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद सहित तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस घटना के बाद कोचिंग संचालकों के लिए नीति बनाने की बात उठने लगी है।

एमएनपीडीकेपी

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