सरायकेला-खरसावां : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां के सचिव तौसीफ मिराज ने केवीपीएसडीएस सीएम SoE, सरायकेला में आयोजित कानूनी साक्षरता कक्षा में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी, जो बच्चों के हित एवं सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं।
सचिव मिराज ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में लगभग सभी कानूनी प्रावधान ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में बच्चों को चाहिए कि वे इन कानूनों को पढ़ें, समझें और इनके प्रति जागरूक बनें, क्योंकि जागरूकता ही सशक्त नागरिकता की पहली सीढ़ी है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके प्रभाव से आज सरकार एक निश्चित सीमा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रही है तथा शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने कहा—
“वह दिन दूर नहीं जब तकनीक से परिपूर्ण आप सभी विद्यार्थी नई ऊँचाइयों को छुएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।”
सचिव ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे न सिर्फ अच्छे विद्यार्थी बनें, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि वे ही देश का भविष्य हैं।
कक्षा में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने सचिव महोदय द्वारा दी गई जानकारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और कानूनी जागरूकता को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।
