झारखंड सरकार की सौगात : असंगठित कर्मकारों के लिए मातृत्व व विवाह पर अब मिलेगा सीधा आर्थिक सहयोग

अब नहीं छूटेगी मदद से कोई मेहनतकश महिला – जानिए कैसे करें आवेदन, क्या है पात्रता और कितनी मिलेगी राशि

जमशेदपुर:झारखंड सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।

झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना’ के तहत अब महिला कर्मकारों को मातृत्व और विवाह के अवसर पर सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जा रही है।

सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के श्रमजीवी तबके की महिलाओं को जीवन के अहम पड़ावों पर वित्तीय संबल प्रदान किया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सामाजिक बराबरी में भागीदारी निभा सकें।

कौन हैं पात्र? जानिए क्या है असंगठित कर्मकार की परिभाषा
इस योजना का लाभ 18 से 59 वर्ष की उम्र के उन स्व-नियोजित अथवा मजदूरी करने वाले कर्मकारों को मिलेगा:

जिनके पास ढाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है,
जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित नहीं हैं,
और जिनकी मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक नहीं है।
मातृत्व प्रसुविधा योजना: दो प्रसवों पर 15,000 रुपये की सहायता
इस योजना के तहत महिला कर्मकार को प्रथम दो प्रसव के लिए प्रति प्रसूति ₹15,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है। यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाती है।

यह मदद उस समय मिलती है जब महिला को न केवल आराम और पोषण की जरूरत होती है, बल्कि काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती है। यह योजना उस अंतर को पाटने का प्रयास है।

विवाह सहायता योजना: बेटी की शादी में सरकार बनेगी सहारा
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई विवाह सहायता योजना के तहत:

निबंधित लाभुक की दो संतान की शादी में,
या महिला सदस्य की अपनी शादी के लिए
₹30,000/- की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
यह राशि भी डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित लाभ सुनिश्चित हो सके।

कैसे करें निबंधन? प्रक्रिया सरल और नि:शुल्क
योजना का निबंधन पूरी तरह नि:शुल्क है और ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़:

आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
नॉमिनी का आधार कार्ड
आवेदन की प्रक्रिया:
shramadhan.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाकर स्वयं या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

जरूरी जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?
अगर आपको आवेदन में कोई दिक्कत हो या अधिक जानकारी चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं:

श्रम विभाग के कार्यालय
उप श्रमायुक्त
सहायक श्रमायुक्त
श्रम अधीक्षक
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
आपकी योजनाएं – आपकी ताकत
यह पहल बताती है कि सरकार अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सिर्फ ‘श्रमिक’ नहीं, बल्कि एक सम्मानित नागरिक के रूप में देख रही है, जिसकी सामाजिक सुरक्षा भी उतनी ही अहम है जितनी संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों की।

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