झारखंड उच्च न्यायालय ने विधायक सरयू राय के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी

अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेज़ मामले में राज्य से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा

प्रमुख बिंदु:

* उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने सरयू राय के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया

*मामला डोरंडा थाना में स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेज गायब होने से उपजा है

* कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर तय की

रांची- झारखंड हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों से जुड़े मामले में एनडीए प्रत्याशी सरयू राय के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया.

इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय के मुताबिक, सबसे पहले 2022 में डोरंडा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

यह मामला कथित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय दस्तावेज़ों के गायब होने पर केंद्रित था जो मीडिया आउटलेट्स में सामने आए थे।

हालांकि, बाद में पुलिस ने सरयू राय का नाम जांच में शामिल करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की.

दूसरी ओर, कानून प्रवर्तन ने पहले स्वीकार किया था कि प्रारंभिक फाइलिंग से अनजाने में रॉय का नाम हटा दिया गया था।

इसके अलावा, एक जानकार सूत्र ने संकेत दिया कि मामला आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत योग्य नहीं है।

अदालत के फैसले के जवाब में रॉय ने स्थगन आदेश पर संतुष्टि जताई.

इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री ने चुनावी मौसम के दौरान उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया था।

एक विश्वसनीय सूत्र से पता चला कि रॉय ने COVID-19 प्रोत्साहन भुगतान में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया था।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य मंत्री ने कथित तौर पर प्रोत्साहन भुगतान सूची में अपना नाम भी शामिल किया था।

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