जीएसटी धोखाधड़ी मामला: जमशेदपुर के उद्योगपति को जेल

55.66 करोड़ रुपये के कर चोरी मामले में ज्ञान चंद्र जायसवाल को हिरासत में लेने का आदेश

प्रमुख व्यवसायी को कई सम्मनों के बाद गिरफ्तार किया गया, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन का आरोप।

जमशेदपुर – एक स्थानीय अदालत ने जीएसटी धोखाधड़ी के एक महत्वपूर्ण मामले में उद्योगपति ज्ञान चंद्र जायसवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

जायसवाल, जिन्हें बबलू जायसवाल के नाम से भी जाना जाता है, को 55.66 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी योजना में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा।

आर्थिक अपराधों की विशेष न्यायाधीश सौदामिनी सिंह ने जायसवाल की हिरासत का आदेश देने से पहले बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों की दलीलें सुनीं।

बचाव पक्ष के वकील प्रकाश झा ने जीएसटी खुफिया अधिकारियों द्वारा अनुचित अनुपालन का हवाला देते हुए गिरफ्तारी का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष के वकील संजीव रंजन बरियार ने जवाब देते हुए अक्टूबर 2023 से जायसवाल की कंपनियों को भेजे गए कई नोटिसों का विवरण दिया।

नौ कंपनियों के निदेशक जायसवाल पर विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन करने का आरोप है।

जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने संदिग्ध लेनदेन में शामिल 100 से अधिक कंपनियों का पर्दाफाश किया है। जमशेदपुर अकेले इस बैंक में 150 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है।

यह गिरफ्तारी इस मामले में पहले भी हुई गिरफ्तारियों के बाद हुई है, जिनमें कोलकाता के व्यवसायी अमित और सुमित गुप्ता भी शामिल हैं।

जेल भेजे जाने से पहले जायसवाल का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया।

यह मामला क्षेत्र में कर चोरी और धोखाधड़ीपूर्ण व्यावसायिक प्रथाओं से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालता है।

अधिकारी इस बहु-करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी योजना में शामिल व्यापक नेटवर्क की जांच जारी रखे हुए हैं।

यह गिरफ्तारी अन्य संभावित कर चोरों के लिए एक चेतावनी है तथा वित्तीय ईमानदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देती है।

स्थानीय व्यापारिक समुदाय इस मामले के घटनाक्रम और क्षेत्रीय वाणिज्य पर इसके संभावित प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

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