नई दिल्ली : देश के लोकप्रिय ट्रेनों में यदि त्योहारों के समय कंफर्म टिकट लेना हो तो दो महीने पहले भी ऐसा नहीं हो पाता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में दलाल कब्जा जमाए हैं जो सॉफ्टवेयर के जरिए सारी सीटें हड़प लेते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने फिर से एक कठोर निर्णय लिया है।
क्या हुआ है फैसला

दलालों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने ऑनलाइट टिकट की बुकिंग में पहले से ही आधार अथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन अनिवार्य किया हुआ है। यह अथेंटिकेशन एडवांस रिजर्वेशन पीरियड या एआरपी (ARP) के पहले दिन होता है। मतलब कि यदि दो महीने पहले जिस दिन बुकिंग खुली, उस दिन सुबह-सुबह बिना आधार अथेंटिकेशन के टिकट बुक नहीं होगी।
पहले इसे बुकिंग खुलने से 15 मिनट के लिए अनिवार्य किया गया था। बाद में इसे दो घंटे के लिए अनिवार्य किया गया था। अब चरणबद्ध तरीके से इसका समय बढ़ाया जा रहा है। इस बारे में रेलवे बोर्ड से जरूरी कागज जारी कर दिया गया है।
अब क्या होगा समय
रेलवे ने अब सामान्य बुकिंग के पहले दिन आधार से वेरिफाइड बुकिंग का दायरा और बढ़ा दिया है। यह समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है, जिसे धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। इसी महीने 29 तारीख से सुबह आठ बजे से दिन के 12 बजे तक के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। आगामी पांच जनवरी से यह सुबह आठ बजे से शाम के चार बजे तक अनिवार्य होगा। 12 जनवरी 2026 से सुबह आठ बजे से रात के 12 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार आथेंटिकेशन अनिवार्य होगा।
रेलवे बोर्ड ने भेज दी चिट्ठी
रेलवे बोर्ड ने 18 दिसंबरको ही सभी जोनल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर्स को प्रेषित पत्र में कहा है: ‘एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन जनरल रिजर्व टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेटेड IRCTC अकाउंट की आवश्यकता के संबंध में पहले जारी किए गए निर्देशों के क्रम में, यह तय किया गया है कि रिजर्वेशन के पहले दिन जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेटेड बुकिंग के दायरे को बढ़ाकर रात 12 बजे तक किया जाएगा, यह धीरे-धीरे लागू होगा।’
काउंटर पर बुकिंग का नियम बदलेगा?
रेलवे बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि रेलवे के कंप्यूटरइज्ड काउंटर्स पर टिकट बुक करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कि वहां पहले की तरह से टिकटों की बुकिंग होगी।
