पटना हाईकोर्ट ने तख्त श्री हरमंदिर चुनाव का आदेश दिया

एसडीओ और सिटी एसपी करेंगे प्रक्रिया की निगरानी, ​​तीन माह में पूरा होने की उम्मीद

प्रमुख बिंदु:

• पटना उच्च न्यायालय ने तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधन समिति के चुनाव का निर्देश दिया

• चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे पटना सिटी के एसडीओ और सिटी एसपी

• दोनों दल तीन महीने के भीतर चुनाव पूरा करने पर सहमत हैं

जमशेदपुर – पटना उच्च न्यायालय ने तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधन समिति के चुनाव को स्थानीय अधिकारियों की देखरेख में अनिवार्य कर दिया है।

न्यायमूर्ति राजीव राय ने एकल पीठ के आदेश के जरिये यह निर्देश जारी किया.

यह निर्णय याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पक्षों के बीच एक समझौते के बाद आया है।

इसके अलावा, 15 सितंबर को अदालत द्वारा आदेशित बैठक में यह सहमति बनी।

दोनों पक्षों ने अदालत में अपने समझौते की पुष्टि करते हुए हलफनामा प्रस्तुत किया।

चुनाव प्रक्रिया में अंतिम मतदाता सूची और उम्मीदवार नामांकन तैयार करना शामिल है।

इसके अलावा, पूरी प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।

इस घटनाक्रम से संभावित उम्मीदवारों के बीच सक्रियता बढ़ गई है।

राष्ट्रीय सनातन सिख सभा के राष्ट्रीय संयोजक कुलविंदर सिंह ने फैसले का स्वागत किया.

उन्होंने नये साल में नयी प्रबंधन समिति के कार्यभार संभालने की उम्मीद जतायी.

इस बीच, अदालत ने अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की है।

चुनाव की निगरानी में पटना सिटी के एसडीओ और सिटी एसपी अहम भूमिका निभाएंगे.

उनकी भागीदारी का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

यह समझौता प्रबंधन समिति के मुद्दे को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

याचिकाकर्ता महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों समिति के पूर्व महासचिव हैं।

वहीं, प्रतिवादी सरदार इंद्रजीत सिंह वर्तमान महासचिव हैं.

एक समझौते तक पहुंचने में उनके सहयोग ने चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया है।

कोर्ट के फैसले से समिति के प्रबंधन में स्थिरता आने की उम्मीद है.

हितधारक अब आगामी चुनाव प्रक्रिया की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

इन चुनावों के नतीजे समिति की भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं।

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