त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रांची जिला प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस कारोबार पर होगी कार्रवाई
मुख्य बिंदु:
रांची में त्योहारों के दौरान खाद्य कारोबारियों पर प्रशासन की नजर
मिलावट और अस्वच्छता पाए जाने पर सीधा एक्शन
स्ट्रीट फूड से लेकर मिठाई दुकानों तक सभी को FSSAI लाइसेंस अनिवार्य
हेल्पलाइन नंबर जारी – जनता खुद भी दे सकती है सूचना
रांची | दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों के मद्देनज़र रांची जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों में खाद्य सामग्री में मिलावट, रसायनों का उपयोग और अस्वच्छता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी।
मिलावट या गंदगी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
उपायुक्त ने कहा कि त्योहारों में मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की मांग बढ़ जाती है। इस मौके पर कई बार व्यापारी मिलावटी या खराब सामग्री बेचते हैं, जो जनता की सेहत के लिए खतरनाक होता है। ऐसे मामलों पर अब तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश:
🔹 FSSAI लाइसेंस अनिवार्य
– बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यापार करना अपराध है।
– सभी दुकानों में लाइसेंस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
🔹 मिलावटी सामग्री पर सख्ती
– दूध, खोवा, मिठाई, घी, तेल, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि में मिलावट पाए जाने पर
नमूना जब्ती
सामग्री नष्ट
कानूनी मुकदमा
की कार्रवाई होगी।
🔹 हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध
– डिटर्जेंट, यूरिया, सिंथेटिक रंग आदि के उपयोग पर रोक।
– दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा।
🔹 स्वच्छता अनिवार्य
– रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई दुकान, फूड स्टॉल आदि में रसोई, बर्तनों और खाद्य सामग्री की साफ-सफाई सुनिश्चित करनी होगी।
– गंदगी मिलने पर प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा।
🔹 कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण जरूरी
– सभी खाद्य कर्मचारियों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रखना होगा।
🔹 गिफ्ट पैकिंग में पारदर्शिता जरूरी
– मिठाई व ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक पर सामग्री सूची अंकित होनी चाहिए।
🔹 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर निगरानी
– मेला क्षेत्रों और सड़क किनारे स्टॉल लगाने वालों को लाइसेंस लेना होगा और खाद्य सामग्री को ढंक कर रखना होगा।
जनता के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर:
किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए संपर्क करें –
“अबुआ साथी” – 9430328080 (रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर)
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि हम त्योहारों में जनता की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। खाद्य मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
