ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

प्रवर्तन एजेंसी ने भूमि अधिग्रहण मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी

प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने 8.36 एकड़ भूमि से जुड़े कथित धन शोधन मामले में प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं पाकर गलती की है।

रांची – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8.36 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित कथित धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी का कहना है कि झारखंड उच्च न्यायालय का जमानत आदेश अवैध है और न्यायालय ने यह कहकर गलती की है कि सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है।

यह घटनाक्रम सोरेन सरकार द्वारा विधानसभा में बहुमत साबित करने के कुछ ही समय बाद हुआ है।

मामले की प्रमुख घटनाएँ:

– 31 जनवरी, 2024: सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया

– 28 जून, 2024: झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर की

– 4 जुलाई 2024: सोरेन ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली

जमानत की सुनवाई के दौरान सोरेन के वकीलों ने दलील दी कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है, जिसमें भुइंहारी जमीन शामिल है जिसे कानूनी तौर पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई तत्व शामिल नहीं है।

न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय ने 13 जून को दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियमित जमानत प्रदान की।

अपनी रिहाई के बाद सोरेन ने दावा किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया और पांच महीने जेल में बिताने के लिए मजबूर किया गया।

ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में 30 मार्च को सोरेन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एजेंसी जांच के दौरान कोई सबूत जुटाने में विफल रही।

संबंधित घटनाक्रम में, ईडी ने रांची भूमि घोटाले के सिलसिले में भूमि व्यापारी कमलेश कुमार को 12 जुलाई के लिए चौथा समन जारी किया है।

इससे पहले कुमार की संपत्तियों पर छापेमारी में 1 करोड़ रुपये नकद और 100 कारतूस बरामद हुए थे।

यह चल रही कानूनी लड़ाई झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में केन्द्र बिन्दु बनी हुई है, तथा इसका राज्य सरकार की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

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