बिल का भुगतान न होने पर स्वर्णरेखा परियोजना की संपत्ति कोर्ट के आदेश पर सील
साढ़े तीन करोड़ रुपये का चालान नहीं चुकाने पर जमशेदपुर कोर्ट ने स्वर्णरेखा परियोजना की संपत्ति सील करने का आदेश दिया.
जमशेदपुर- मानगो के उलीडीह थाना अंतर्गत डिमना रोड स्थित स्वर्णरेखा परियोजना की संपत्ति को कोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को सील कर दिया गया.
मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील राजहंस तिवारी ने कहा कि सुवर्णरेखा परियोजना के बकाया ऋणों को निपटाने के लिए बार-बार अदालत से अनुरोध करने के बावजूद, पैसे का भुगतान नहीं किया गया.
भुगतान एकत्र करने के इन असफल प्रयासों के बाद अदालत के निर्देशों के कारण सुवर्णरेखा परियोजना की संपत्ति को सील कर दिया गया.
इससे पहले, 2022 में जमशेदपुर सिविल कोर्ट में बहिष्कार के संबंध में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सिविल जज चंद्रभानु कुमार ने की थी.
मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन ने सुवर्णरेखा परियोजना के लिए अवैतनिक चालान में लगभग 3.5 करोड़ रुपये की वसूली के लिए उच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की थी, जिसके लिए उन्होंने भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया था.
