जिले में एसआईआर शुरू, वोटरों को जमा करने होंगे दस्तावेज
उपचुनाव को लेकर घाटशिला में नहीं चलेगा एसआईआर
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहला चरण 22 सितंबर को ही पूरा होने जा रहा है।
शनिवार को टाउन हॉल में पांच विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ और सुपरवाइजर के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें विस्तार से यह बताया गया कि अगले दो दिन में किस तरह कागजी प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सीपनी है। पहले चरण को रिपोर्ट को लेकर सभी बीएलओ की विस्तार से बताया गया कि उन्हें किन आंकड़ों पर काम करना है।
उन्हें 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान करना है। पुरानी सूची में जो नाम नहीं है, उनको संख्या का विवरण इस प्रारूप में भरना है। ऐसे मतदाताओं को अब बहुत सारे कागजात जमा करने होंगे, तभी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। बीएलओ को यह विवरण प्रपत्र। एसआईआर को लेकर आयोजित प्रशिक्षण में शामिल बीएलओ व सुनवाइजर। उपचुनाव को लेकर घाटशिला में नहीं चलेगा एसआईआर
हालांकि यह एसआईआर जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में ही चलाया जाएगा। उपचुनाव के मद्देनजर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल इसे नहीं चलाने का निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया है। उपनाव के बाद वहां इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पांच श्रेणी एवी जी और में भरना है। श्रेणी ए में वैसे मतदाता होंगे, जिनका नाम 2003 को मतदाता सूची में दर्ज है। श्रेणी बी में वैसे मतदाता होंगे, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। या फिर वैसे मतदाता, जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है। श्रेणी सी में वैसे मतदाता रहेंगे, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है। या फिर जैसे बीटर, जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। अर्थात जिनकी उम्र बोटर लिस्ट में 38 वर्ष से अधिक हो गई है। जी श्रेणी में वैसे मतदाता रहेंगे।
सभी श्रेणी के वोटर को जमा करने होंगे दस्तावेज
पश्रेणी के दीटर की केवल एक के सात को वॉ के साथ केवल सायंका को स्थापित करता है. उसे एक रंगीन फोटो के साथ जमा करना है। सीकरी के टर को जन्मतिथि व जन्म स्थान प्रमाणित करने किसी एक का दस्तावेज या 2001 की पर इसकी प्रति अपलोड करनी है। डी वेगी के पोटर की तीन दस्तावेज जमा करने होंगे। उसे स्वयं, मां-पित्र दोनों का दहेज और 2003 की सूची में माता-पित का नाम खने पर उसकी ते अपलोड करनी है।
जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। वैसे मतदाता, जिनका जन्म दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। अर्थात जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच हो। ई श्रेणी में वैसे मतदाता होंगे, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है और वे विदेशी नागरिक है।
