नवादा: नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर प्रशासन सख्त, 5 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

पटना, 19 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को नवादा जिला मुख्यालय के 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित होगी।

परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, नवादा सदर, अमित अनुराग द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, नवादा सदर अनुमंडल में नीट-यूजी पुनर्परीक्षा संचालित होने वाली सभी 5 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

इस दौरान 21 जून को नवादा जिला मुख्यालय के सभी 5 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के इलाके में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, फलसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ और अग्नेयास्त्र लेकर नहीं घूमेगा।

इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के कागजात, सामग्री और प्रचार-प्रसार संबंधी दस्तावेजों का वितरण या प्रसार वर्जित रहेगा। ऐसा कोई भी कार्य-कलाप नहीं किया जाएगा, जिससे परीक्षा संचालन एवं उसकी गोपनीयता प्रभावित होने की संभावना हो।

इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का लोक शांति भंग करने अथवा झगड़ा करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के निषेधाज्ञा क्षेत्र अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई पड़ने वाली दूरी के भीतर लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

इसी के साथ कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात, पुस्तक, नोटबुक, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा चिट आदि परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकेगा। परीक्षा के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना अथवा अशांति फैलाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

यह आदेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी एवं वैध कार्य-कलापों पर लागू नहीं होगा। शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित अग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे। बता दें कि यह आदेश 21 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

डीकेडीकेपी

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