युवाओं में नशे की लत से निपटने के लिए निषेध आदेश लागू किया गया
रांची जिला ने युवाओं में नशे की लत को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
रांची – युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए रांची जिला ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा लागू की है।
जारी सूचना के अनुसार, कोटपा अधिनियम के तहत अब किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसमें सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं।
यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी।
उल्लंघनकर्ताओं को प्रशासन की ओर से कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारे छात्रों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।”
इस कदम का उद्देश्य छात्रों तक तम्बाकू उत्पादों की पहुंच को कम करना तथा युवाओं में नशे की लत को हतोत्साहित करना है।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग करने और सुरक्षित एवं स्वस्थ समुदाय बनाए रखने में मदद करने के लिए नए नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
