रांची के अरगोड़ा स्थित ग्लोबल अपार्टमेंट की है निवासी
स्थायी पता पलामू जिले के डाल्टनगंज स्थित रेड़मा पांकी रोड
चाईबासा: हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती और अपहरण जैसे कई संगीन मामलों में आरोपी महिला अपराधी रिया सिन्हा के खिलाफ चाईबासा सदर थाना में एक और मामला दर्ज किया गया है।
रांची जेल से चाईबासा मंडल कारा लाए जाने के दौरान तलाशी में उसके पास से अवैध रूप से छिपाकर रखा गया मोबाइल सिम कार्ड, चार्जर और अंग्रेजी में लिखे तीन पन्ने बरामद किए गए।
जानकारी के अनुसार, रिया सिन्हा को 24 जून 2026 को रांची जेल से चाईबासा मंडल कारा लाया गया था। जेल में प्रवेश से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत मुख्यालय डीएसपी पूजा कुमारी, महिला थाना प्रभारी शीला मिंज तथा अन्य महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान रिया सिन्हा की पैंट की जेब से एक मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल चार्जर तथा अंग्रेजी में लिखे तीन पन्ने बरामद हुए। अधिकारियों के अनुसार, यह सामान अवैध रूप से जेल के अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया।
इस मामले में सदर थाना प्रभारी हीरालाल महतो की शिकायत पर 25 जून 2026 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। रिया सिन्हा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, 111, 49 और 61 तथा कारा अधिनियम, 1894 की धारा 42 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रिया सिन्हा का पति सुजीत कुमार सिन्हा एक पेशेवर अपराधी बताया जाता है। आरोप है कि रिया अपने पति और उसके आपराधिक गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, रंगदारी, लूट, फिरौती, अपहरण और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है।
पुलिस के मुताबिक, रिया सिन्हा के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि वह जेल में रहने के दौरान भी अपने गिरोह के सदस्यों के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों का संचालन करती रही है।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार, रिया सिन्हा वर्तमान में रांची के अरगोड़ा स्थित ग्लोबल अपार्टमेंट की निवासी है, जबकि उसका स्थायी पता पलामू जिले के डाल्टनगंज स्थित रेड़मा पांकी रोड बताया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
