महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर आज फैसला, लोकसभा में शाम 4 बजे वोटिंग
नई दिल्ली : महिला आरक्षण से जुड़े अहम संशोधन विधेयक पर आज लोकसभा में निर्णायक वोटिंग होगी। शुक्रवार को पूरे दिन चली चर्चा के बाद शाम 4 बजे मत विभाजन निर्धारित किया गया है, जिससे इस मुद्दे पर संसद का रुख साफ हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’ के साथ ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किए हैं। इन प्रस्तावों पर गुरुवार देर रात तक बहस चली, जिसे शुक्रवार को आगे बढ़ाया गया।
विपक्ष ने सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि मौजूदा 543 सीटों के आधार पर बिना परिसीमन के ही 2029 से आरक्षण लागू किया जा सकता है, जिससे अन्य वर्गों की हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होगी।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने परिसीमन को लेकर उठ रही आशंकाओं को भी खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सीटों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा और भविष्य में सीटों की संख्या बढ़ने पर भी संतुलन बरकरार रखा जाएगा।
इस बीच, केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिससे इस विषय पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।
