2008 में गोलमुरी थाना क्षेत्र से ट्रक चोरी होने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने ठुकरा दिया था क्लेम
जमशेदपुर : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता दावा से जुड़े एक मामले का सेटलमेंट करते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को वादी को 9 लाख, 12 हजार, 446 रुपया भुगतान का आदेश दिया।
आयोग के आदेश के बाद कंपनी ने गोलमुरी के गाढ़ाबासा महुलबेड़ा निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह को सेटलमेंट राशि का चेक सौंपा। मौके पर : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष विधानचंद्र चौधरी, सदस्य श्याम कुमार महतो एवं अर्पणा मिश्रा मौजूद रही। सतेंद्र कुमार सिंह का ट्रक उनके घर के समीप से 3 नवंबर 2008 को चोरी हो गया। घटना के समय खलासी वाहन में सोया था। उसी दौरान हथियारबंद लोग पहुंचे तथा खलासी को धमकाकर ट्रक की चाबी ले ली तथा ट्रक लेकर फरार हो गए। जाते समय बीच रास्ते में खलासी को उतार दिया।
खलासी की सूचना पर वाहन मालिक सत्येंद्र कुमार सिंह ने गोलमुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस भी ट्रक का पता नहीं लगा सकी। इस बीच सत्येंद्र कुमार सिंह ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में सारे कागजातों के साथ चार लाख रुपये का क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने उसे अमान्य करार दे दिया। कई वर्षों तक इंश्योरेंस, कंपनी का चक्कर लगाने के बाद थकहार कर सत्येंद्र सिंह ने उपभोक्ता विवाद निवारण आय़ोग जमशेदपुर की शरण ली थी।
