सुप्रीम कोर्ट ने रुबिका पहदी की हत्या के आरोपी को जमानत से इनकार किया

रांची – एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने रुबिका पहाड़ी की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक मुस्तकीम अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। गुरुवार को जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र की पीठ ने अंसारी की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। इससे पहले निचली अदालत और हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साहिबगंज के गोरा पहाड़ की रहने वाली 25 वर्षीय रुबिका पहाड़ी की 17 दिसंबर, 2023 को हत्या कर दी गई थी।

सबूत छिपाने के लिए उसके शरीर के 20 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें से 18 टुकड़े पुलिस ने अलग-अलग जगहों से बरामद किए थे। मामला तब खुला जब बोरियो संथाली में एक आंगनवाड़ी केंद्र के पास एक मानव अंग मिला, जिससे व्यापक जांच हुई। कई गिरफ्तारियां और मुख्य विवरण पुलिस ने अपराध के सिलसिले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रुबिका के पति दिलदार अंसारी, उनके पिता मुस्तकीम अंसारी और परिवार के कई अन्य सदस्य शामिल हैं। जांच के अनुसार, दिलदार ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद रुबिका से शादी कर ली थी, जिससे परिवार में नाराजगी थी। यह पता चला कि हत्या 20,000 रुपये के लिए की गई थी, और दिलदार के चाचा मैनुल ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। मैनुल को बाद में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

जघन्य अपराध ने समुदाय को झकझोर दिया
शरीर के कटे हुए हिस्से शुरू में बोरियो में एक खाली पड़े घर के पास मिले थे, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। पुलिस ने पुष्टि की कि रुबिका की हत्या घरेलू कलह और वित्तीय लेन-देन का नतीजा थी। बोरियो के पूर्व पुलिस अधिकारी जगन्नाथ पान ने बताया कि इस मामले में 14 संदिग्ध शामिल थे, जिनमें से 11 को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी को बाद में पकड़ा गया।

जारी जांच
साहिबगंज हत्याकांड ने अपनी क्रूरता के कारण व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। जबकि कुछ सह-आरोपियों को उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है, मुस्तकीम अंसारी अभी भी हिरासत में है और उस पर गंभीर आरोप हैं।

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