दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी, जानें पूरा घटनाक्रम


नई दिल्ली। दिल्ली की बहुचर्चित एक्साइज पॉलिसी मामले में बड़ा फैसला आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे “सत्य की जीत” बताया है।
यह मामला दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर उठा था। आरोप था कि नीति निर्माण और लाइसेंस वितरण में अनियमितताएं हुईं। मामले की जांच के दौरान कई नेताओं और कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय अरविंद केजरीवाल ने आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।
केजरीवाल की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से उसके बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला फर्जी था और अदालत के फैसले ने सच को सामने ला दिया है।
किन-किन आरोपियों को मिली राहत
अदालत ने जिन 23 लोगों को बरी किया है, उनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं—
कुलदीप सिंह
नरेंद्र सिंह (A2)
विजय नायर (A3)
अभिषेक बोइनपल्ली (A4)
अरुण रामचंद्र पिल्लई (A5)
मूथा गौतम (A6)
समीर महेंद्रू (A7)
मनीष सिसोदिया
अमनदीप सिंह धल्ल
अर्जुन पांडे
बुच्चीबाबू गोरंतला
राजेश जोशी
दामोदर प्रसाद शर्मा
प्रिंस कुमार
अरविंद कुमार सिंह
चनप्रीत सिंह रयात
कविता कलवकुंतल उर्फ के. कविता
अरविंद केजरीवाल
दुर्गेश पाठक
अमित अरोड़ा
विनोद चौहान
आशीष चंद माथुर
सरथ चंद्र रेड्डी
क्या था पूरा मामला?
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। विपक्षी दलों ने इस नीति में कथित घोटाले का आरोप लगाया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की और कई गिरफ्तारियां हुईं। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद अब सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताया है, वहीं विपक्ष की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं।

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