रांची : झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित हुए। अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार निकाय चुनाव के लिए तैयार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है और डाटा भी पूरा तैयार है।
अदालत में सरकार की ओर से सभी अभिलेख प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने संतोष जाहिर करते हुए तीन सप्ताह में चुनाव आयोग को अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया। राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए तीन महीने का समय मांगा जिस पर अदालत ने कारण स्पष्ट करते हेतु शपथ पत्र दाखिल करने को कहा।
इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। इससे पहले नगर निकाय चुनाव के विलंब पर अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए रुल 393 के तहत मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। रोशनी खलखो ने इस याचिका को दायर की थी।
