हाई कोर्ट में याचिका के बाद प्रशासन ने दी 15 दिन की मोहलत
मुख्य बिंदु:
- रेलवे की कार्रवाई अंतिम समय पर रोकी गई
- दुकानदार ने हाई कोर्ट में लंबित मामला बताया
- 15 दिन में स्टे नहीं तो हटेगी दुकान
जमशेदपुर – गुदरी बाजार में रेलवे की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई कोर्ट मामले के कारण टाल दी गई।
बुधवार को रेलवे विभाग ने अभियान चलाया था। टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी। हालांकि कार्रवाई शुरू होने से पहले विवाद खड़ा हुआ। दुकानदार ने कोर्ट में मामला लंबित बताया।
दूसरी ओर रेलवे इंजीनियरिंग टीम मौके पर मौजूद रही। मजिस्ट्रेट सुदीप्तो राय भी कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। हालांकि दुकान संचालक ने विरोध दर्ज कराया।
दुकानदार मुरारी लाल अग्रवाल ने याचिका का हवाला दिया। उन्होंने कहा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि उन्होंने समय देने की मांग भी रखी।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी। प्रशासन ने मौके पर चर्चा की। उधर अधिकारियों ने कानूनी स्थिति पर विचार किया।
इसके बाद कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई। हालांकि मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट निर्देश जारी किया। दुकानदार को हलफनामा देना होगा।
हलफनामे में स्पष्ट शर्त रखी गई है। अगर 15 दिन में स्टे नहीं मिला। दूसरी ओर रेलवे बिना रोक कार्रवाई करेगा।
उधर इस फैसले से बाजार में चर्चा तेज हो गई। स्थानीय व्यापारियों में असमंजस बना हुआ है। हालांकि कई दुकानदार राहत की उम्मीद कर रहे हैं।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि सवाल उठने लगे हैं। क्या अन्य अतिक्रमणकारियों को भी राहत मिलेगी। हालांकि प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभियान जारी रहेगा। दूसरी ओर सभी कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। अवैध कब्जे हटाने का काम नहीं रुकेगा।


