बेवजह चेन पुलिंग पर सख्ती: 8 अप्रैल तक 276 गिरफ्तार, 297 पर केस
चक्रधरपुर : चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों में बिना कारण चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ रेलवे ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। जनवरी से 8 अप्रैल 2026 तक सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज कर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं।
दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में जनवरी से 8 अप्रैल 2026 तक ट्रेनों में बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग (अलार्म चेन पुलिंग/एसीपी) करने वाले 297 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 276 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे जुर्माना भी वसूला गया है ।ये मामले मुख्य रूप से टाटानगर–झारसुगुड़ा और नुवागांव–राउरकेला रेलखंड में सामने आए हैं।
आंकड़ों के अनुसार जनवरी महीने में 94 मामले दर्ज हुए, जिनमें 88 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फरवरी में 74 मामले दर्ज कर 68 लोगों को पकड़ा गया। मार्च में 99 मामलों में 94 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं 8 अप्रैल 2026 तक 30 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
चेन पुलिंग करने वालों पर रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जा रही है। रेलवे पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग न करें। इससे न केवल अन्य यात्रियों को असुविधा होती है, बल्कि रेलवे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
