कोयला घोटाला: चुनाव पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम कोड़ा
दिल्ली HC ने पहले कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी
प्रमुख बिंदु:
* मधु कोड़ा की चुनावी प्रतिबंध की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ सुनवाई करेगी
* पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने की मांग की
* पहले की सजा में तीन साल की जेल की सजा और वित्तीय दंड शामिल था
जमशेदपुर – झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कोयला घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी चुनावी अयोग्यता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज करने के बाद आई है।
इसके अलावा, जस्टिस खन्ना, कुमार और महादेव सुनवाई पीठ का गठन करेंगे।
इस बीच, निचली अदालत ने पूर्व कोयला सचिव बसु के साथ कोड़ा को भी दोषी पाया था।
इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मूल फैसले का समर्थन करने वाले प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला दिया।
हालाँकि, कोड़ा की पिछली याचिका केवल चुनावी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण खारिज कर दी गई थी।
दूसरी ओर, प्रारंभिक फैसले में कारावास और मौद्रिक दंड दोनों लगाए गए।
