हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई योजना मांगी

जेएनएसी को विध्वंस रणनीति प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, क्योंकि उपयोगिताएँ जांच के दायरे में आ गई हैं

न्यायालय ने इस्पात नगरी में बड़े पैमाने पर भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के संबंध में विभिन्न एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

जमशेदपुर – झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) को शहर में अवैध निर्माण से निपटने के लिए अपनी योजनाओं का विवरण देते हुए एक व्यापक हलफनामा देने का निर्देश जारी किया है।

अदालत ने कहा, “हमें इन उल्लंघनों से निपटने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की आवश्यकता है।” “पिछले 14 वर्षों में निष्क्रियता अस्वीकार्य है।”

प्रमुख घटनाक्रम

जेएनएसी उन्होंने स्वीकार किया कि 14 वर्षों में कोई भी अवैध संरचना नहीं गिराई गई, केवल 35 बेसमेंट खाली कराए गए।

अदालत ने याचिकाकर्ता को टाटा स्टील और टीएसयूआईएसएल (पूर्व में टाटा स्टील के नाम से जाना जाता था) के साथ हलफनामा साझा करने का आदेश दिया। जुस्को) वकील.

टाटा स्टील और टीएसयूआईएसएल को बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के भवनों को सुविधाएं प्रदान करने के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा।

झारखंड राज्य सरकार को भी इस मामले पर एक हलफनामा दायर करना आवश्यक है।

याचिकाकर्ता के दावे

वकील अखिलेश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि 1800 अवैध इमारतों में से केवल 28 के पास ही पूर्णता प्रमाण पत्र है।

उन्होंने टाटा स्टील और टीएसयूआईएसएल पर उपायुक्त की सहमति से नगरपालिका अधिनियम की धारा 440 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

जेएनएसी की प्रतिक्रिया

जेएनएसी के वकील ने नवगठित समिति का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण पर शीघ्र कार्रवाई का वादा किया।

पिछली निष्क्रियता का कारण चुनाव संबंधी देरी को बताया गया था।

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई तय की है तथा सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब की अपेक्षा की है।

यह मामला तेजी से बढ़ते शहरों जैसे शहरी विकास और विनियमन प्रवर्तन की चल रही चुनौतियों को उजागर करता है। जमशेदपुर.

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