सभी की निगाहें 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना पर टिकी हैं

पारदर्शी मतगणना के लिए विस्तृत कार्यक्रम और दिशानिर्देश जारी

जिला निर्वाचन कार्यालय ने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना प्रक्रिया के लिए विस्तृत कार्यक्रम और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जमशेदपुर- जिला निर्वाचन कार्यालय ने 4 जून को होने वाली मतगणना प्रक्रिया के लिए विस्तृत कार्यक्रम और सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

लोकसभा आम चुनाव 2024 समाप्त हो रहा है और मतगणना 4 जून को होगी।

ईटीपीबीएस और डाक मतपत्र स्ट्रांग रूम सुबह 4:00 बजे से खोले जा सकेंगे।

ईवीएम स्ट्रांग रूम सुबह 7 बजे खोला जाएगा।

सेवा मतदाताओं से डाक मतपत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि प्रातः 7:59 बजे है।

ईटीबीपीएस और डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8:00 बजे शुरू होगी, जबकि ईवीएम मतों की गिनती सुबह 8:30 बजे होगी।

विधानसभा की मतगणना के लिए बहरागोड़ा के लिए कुल 14 टेबल, घाटशिला के लिए 15, पोटका के लिए 16, जुगसलाई के लिए 20, जमशेदपुर पूर्वी के लिए 19 और जमशेदपुर पश्चिमी के लिए 16 टेबल का उपयोग किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनन्या मित्तल ने न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी प्रक्रिया की गारंटी के लिए सख्त उपायों को लागू करने के महत्व पर बल दिया।

इन व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।इस बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और एडीएम विधि व्यवस्था अनंत कुमार उपस्थित थे।

मित्तल ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का अनिवार्यतः पालन करने के महत्व पर बल दिया।

हम राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्रत्येक टेबल के लिए मतगणना एजेंट नियुक्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित करते हैं।

हमारे सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही पहचान पत्र के साथ प्रतिबंधित प्रवेश के माध्यम से प्रवेश कर सकें। हम बैरिकेड्स का उपयोग करके ईवीएम के परिवहन के दौरान भी सावधानी बरतते हैं। सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए, हमने परिसर की निगरानी के लिए 360 डिग्री सीसीटीवी निगरानी और समर्पित वीडियोग्राफर लागू किए हैं।

केंद्र में प्रवेश करते समय एजेंटों को केवल कॉपी, कलम और कागज लाने की अनुमति होती है।

कृपया ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य पदार्थ और अन्य व्यक्तिगत सामान की अनुमति नहीं है।

कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है।

4 जून को शराब की बिक्री नहीं होगी क्योंकि सरकारी लाइसेंस वाली शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही, अवैध बिक्री को रोकने के लिए कड़ी निगरानी भी की जाएगी।

हमारा लक्ष्य एक ऐसी मतगणना प्रक्रिया बनाना है जो सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष हो, यही कारण है कि हमने व्यापक उपाय और सख्त प्रोटोकॉल लागू किए हैं।

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