एनपीए व ओवरड्यू ऋण मामलों के त्वरित निपटान के लिए 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर सिविल कोर्ट एवं घाटशिला सिविल कोर्ट में आयोजन

ऋण खातों का एकमुश्त भुगतान कर ऋण से मुक्ति पा सकते हैं ग्राहक

जमशेदपुर : राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी दिनांक 13 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर सिविल कोर्ट एवं घाटशिला सिविल कोर्ट में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर जिले के सभी बैंक एनपीए ऋण खातों, ओवरड्यू ऋण, बकाया वसूली से जुड़े मामलों तथा अन्य बैंकिंग विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान उपलब्ध कराएंगे।

इस लोक अदालत में विशेष पहल करते हुए बैंक ऑफ इंडिया , जिले का अग्रणी बैंक के द्वारा कुल 14,880 नोटिस (जमशेदपुर सिविल कोर्ट एवं घाटशिला सिविल कोर्ट) वितरित किए गये हैं जिसमे इस लोक अदालत में 7,000 एनपीए ऋण खातों के निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए बैंक ऑफ इंडिया के सभी शाखाओं में आवश्यक समझौता शिविर लगाया जा रहा है।

इस शिविर के द्वारा बैंक के डिफॉल्टर जो किसी कारणवश अपना ऋण समय पर भुगतान करने से चूक कर गए हैं। इस शिविर में अपने बकाया रकम का कम से कम रकम भुगतान कर एक मुश्त समझौता कर सकते हैं तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

लोक अदालत में बैंक उपभोक्ताओं को एकमुश्त निपटान, समझौता प्रस्ताव और अन्य रियायती विकल्प उपलब्ध कराएँगे, जिसके लिए प्रत्येक बैंक विशेष काउंटर स्थापित करेगा। एलडीएम ने अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक ग्राहक इस अवसर का लाभ उठाएँ और अपने ऋण खातों का एकमुश्त निपटान कर ऋण से मुक्ति पाएँ। 

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