झारखंड उच्च न्यायालय ने सरयू राय की मेनहार्ट मामले में याचिका खारिज की

रघुवर दास-युग कंसल्टेंसी विवाद पर विधायक की याचिका खारिज

न्यायालय ने एसीबी जांच में देरी संबंधी याचिका खारिज करते हुए रॉय को उचित मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

रांची – जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को झटका लगा, क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय ने मेनहार्ट एजेंसी बहाली मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी।

यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के मंत्री रहने के दौरान की घटनाओं से संबंधित है।

उच्च न्यायालय ने मेनहार्ट घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से प्रारंभिक जांच (पीई) रिपोर्ट प्राप्त होने में देरी से संबंधित रॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एक कानूनी सूत्र ने पुष्टि की, “हाई कोर्ट ने सरयू राय की याचिका खारिज कर दी है।” “हालांकि, उन्होंने उन्हें उचित मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी है।”

मामले की पृष्ठभूमि

सूत्र ने मामले की उत्पत्ति के बारे में बताया: “झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप 2003 में रांची की सीवरेज प्रणाली को विकसित करने का आदेश दिया गया।”

सूत्र ने बताया, “सलाहकारों के लिए निविदाएं तत्कालीन शहरी विकास मंत्री बच्चा सिंह के अधीन जारी की गई थीं। शुरुआत में दो सलाहकारों का चयन किया गया था।”

सरयू राय का कहना है कि 2005 में जब रघुवर दास शहरी विकास मंत्री बने तो उन्होंने डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए 31 अगस्त को बैठक बुलाई और चयनित कंसल्टेंट को हटाने का निर्णय लिया।

विवाद तब और गहरा गया जब सिंगापुर स्थित मेनहार्ट को सलाहकार नियुक्त किया गया।

रॉय ने दावा किया था कि ”कंसल्टेंसी पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ।” बाद में उन्होंने इस मामले को प्रकाश में लाया।

उच्च न्यायालय का निर्णय इस लम्बे समय से चले आ रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो सम्भवतः रॉय के मामले की दिशा को पुनः निर्देशित करेगा।

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