2022 के मामले में 10 जून तक बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, रांची की अदालत ने गिरिडीह के निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो को बहुत जरूरी राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ 10 जून तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
रांची – जेबीकेएसएस (झारखंड भूमि क्रांति सेना समिति) के एक प्रमुख व्यक्ति और नेता जयराम महतो को रांची के नगड़ी थाने में 2022 में दर्ज एक मामले के संबंध में रांची की अदालत ने अस्थायी राहत दी है।
अदालती सुनवाई के दौरान महतो के वकील ने बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ आदेश 10 जून तक बढ़ा दिया।
मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून को निर्धारित की गई है।
2022 के मामले में वारंट जारी
यह तत्काल राहत नगड़ी पुलिस स्टेशन में 2022 में दर्ज केस नंबर 48 में महतो के खिलाफ जारी वारंट के जवाब में मिली है।
रांची पुलिस ने जेबीकेएसएस नेता, जो अपने समर्थकों के बीच “टाइगर जयराम” के नाम से लोकप्रिय हैं, को बोकारो और गिरिडीह में गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, लेकिन वे अपने प्रयासों में असफल रहे।
महतो वर्तमान में गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
नामांकन दाखिल करने के दौरान पुलिस पहुंची
इससे पहले, जब महतो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने बोकारो पहुंचे थे, तो रांची से एक पुलिस दल उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंचा था।
हालांकि, महतो ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उन्हें एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करना है और उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उन्हें अपने निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दी जाए।
उन्होंने कथित तौर पर कहा कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो वह सार्वजनिक बैठक के बाद ऐसा कर सकती है।
जयराम महतो के खिलाफ 10 जून तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के अदालत के फैसले से उन्हें अस्थायी राहत मिली है।
मामले की प्रगति और महतो की राजनीतिक यात्रा पर इसके संभावित प्रभाव पर बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि अदालत 10 जून को मामले की आगे की सुनवाई के लिए तैयारी कर रही है।
