हायर एजुकेशन के लिए ‘विकसित भारत अधिष्ठान बिल’ पर बहस तेज, 2 करोड़ तक जुर्माना और बंद होंगी यूनिवर्सिटी

दिल्ली : केंद्र सरकार भारत के हायर दिल्ली : केंद्र सरकार एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में ‘विकसित भारत अधिष्ठान बिल’ पेश किया है। इसे ‘ विकसित भारत शिक्षा बिल ‘ भी कहा जा रहा है। शिक्षा मंत्री लंबे समय से इसकी चर्चा कर रहे थे, जिसे कानून बनाने के लिए लोकसभा में पेश किया गया है। यह कानून बना तो फर्जी या अनधिकृत यूनिवर्सिटीज से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि बिल में ऐसी यूनिवर्सिटीज पर 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने और बंद करने का भी प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट्स का क्या होगा?

दरअसल, केंद्र सरकार लंबे समय से इस बिल को लाने पर चर्चा कर रही है। पहले इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडियान (HECI) नाम दिया गया था, जिसे बदलकर अब ‘विकिसत भारत अधिष्ठान बिल’ (VBAB) कर दिया गया है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह बिल लोकसभा में पेश किया गया है।

कौन से संस्थान ‘कानून’ के दायरे में होंगे?

यह बिल खासतौर पर केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, कॉलेज, ऑनलाइन और ओपन इंस्टीट्यूट्स आदि पर लागू होगा। हालांकि मेडिकल, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग और संबंद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रम इस कानून के दायरे में सीधे-सीधे नहीं आएंगे, लेकिन एकेडमिक रूल्स मानने होंगे।

विकसित भारत अधिष्ठान बिल में क्या है?

UGC, AICTE, NCTE को मर्ज करके सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाया जाएगा।

सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज समान नियमों और तरीकों को फॉलो करेंगे।

विश्वविद्यालयों को नियामक द्वारा संचालित पोर्टल और अपनी वेबसाइट्स पर फाइनेंशियल ऑडिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, फैकल्टी डेटा, कोर्स ऑफरिंग, रिजल्ट और मान्यता की स्थित पब्लिक करनी होगी।

साथ ही फर्जी या अनाधिकृत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी पर 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना व बंद करने का भी अधिकार होगा।

2 करोड़ तक जुर्माना और यूनिवर्सिटी बंद हुई तो स्टूडेंट्स को क्या होगा?

दरअसल, यूजीसी हर साल फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करता है। ताकि स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज से दूर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए चेतावनी दोहराई जाती है कि दाखिले से पहले संस्थान की मान्यता जरूर चेक करें। क्योंकि गैर-मान्यता प्राप्त या फर्जी यूनिवर्सिटीज द्वारा दी गई डिग्रियां हायर एजुकेशन, सरकारी नौकरी या रेगुलेटेड बिजनेस के लिए मान्य नहीं हैं।

अगर डिग्री प्राप्त करने के समय यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त थी तो स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर डिग्री की मान्यता बनी रहती है, भले ही संस्थान की मान्यता बाद में रद्द कर दी जाए। कोर्ट हमेशा डिग्री दिए जाने के समय की मान्यता स्टेट्स को कंसीडर करते हैं।

गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने वाले या एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स की डिग्री मान्य नहीं मानी जाएगी। ऐसे में अक्सर स्टूडेंट्स कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां खुद को सही साबित करके डिग्री की मान्यता बचाने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स को कहीं और एडमिशन दिलाना या मुआवाजे को लेकर कोई नियम नहीं हैं।

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी फर्जी है या नहीं पहचानने के लिए उसकी मान्यता, डोमेन (http, edu.in, ac.in), फीस लेने का तरीका, ब्रोशर या नोटिस की गलतियां, अप्रूवल लेटर, NAAC ग्रेड और सरकारी सर्टिफिकेट आदि जरूरी चेक करने चाहिए।

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