जिले में मुहर्रम के दिन भारी और व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध
परिवहन अधिकारी ने दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की
मुहर्रम की तैयारी के मद्देनजर जिले में बुधवार को दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक भारी और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई है।
सरायकेला – जिला परिवहन पदाधिकारी ने एक अधिसूचना जारी कर मुहर्रम के दिन भारी एवं व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
यह प्रतिबंध बुधवार को दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित स्थानों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा:
– के पास बी जे पी सरायकेला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कार्यालय
– खरसावां रोड पर बिरसा चौक के पास
– सरायकेला-राजनगर रोड पर एमपी साहू पेट्रोल पंप के पास बाईपास रोड पर
– कांड्रा थाना अंतर्गत गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा से पदमपुर टोल प्लाजा तक
– आदित्यपुर टोल प्लाजा से गम्हरिया थाना तक
– आदित्यपुर का सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र
– चांडिल थाना अंतर्गत साधन होटल से पितकी रेलवे क्रॉसिंग तक
– नीमडीह पुलिस स्टेशन गेट के पास
इस उपाय का उद्देश्य मुहर्रम समारोह के दौरान सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करना और व्यवस्था बनाए रखना है।
