जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को 29 माह बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रांची : बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को 29 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। इसके साथ ही इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

किन शर्तों पर मिली जमानत

इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

ट्रॉयल कोर्ट की अनुमति के बिना झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे।

हर तारीख पर ट्रॉयल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

ट्रॉयल कोर्ट अपने अनुसार छवि रंजन से बेल बांड भरवा सकता है।

जमशेदपुर के सेंट मेरीज हिन्दी हाई स्कूल और विद्या भारती चिन्मय विद्यालय से की पढ़ाई

2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी छवि रंजन की पढ़ाई जमशेदपुर के सेंट मेरीज हिन्दी हाई स्कूल और विद्या भारती चिन्मय विद्यालय से हुई। इसके बाद उन्होंने फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। यूपीएसी की परीक्षा में उन्होंने 125वां रैंक हासिल किया था।

Join Our Newsletter

यह भी पढ़ें

बंगाल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और बिहार के सीएम ने दी बधाई

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई दी है।बंगाल...

हैदराबाद: योग दिवस काउंटडाउन में हजारों लोगों ने किया योगाभ्यास, वेंकैया नायडू और जी किशन रेड्डी भी हुए शामिल

हैदराबाद, 20 जून (आईएएनएस)। हैदराबाद में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए 24 घंटे का काउंटडाउन आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति...

अभिमत

कांग्रेस के लिए झारखंड का बड़ा राजनीतिक संदेश

झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की हार ने विपक्षी राजनीति, गठबंधन प्रबंधन और कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति पर नई बहस को जन्म दिया है।

झारखंड राज्यसभा चुनाव से तय होंगे बड़े राजनीतिक संकेत

झारखंड की राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होने वाला चुनाव कांग्रेस की राजनीतिक ताकत, इंडिया गठबंधन की एकता और विपक्षी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संपादक की पसंद

Feel like reacting? Express your views here!

यह भी

आपकी राय

अन्य समाचार व अभिमत