रांची : बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को 29 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। इसके साथ ही इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
किन शर्तों पर मिली जमानत
इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
ट्रॉयल कोर्ट की अनुमति के बिना झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे।
हर तारीख पर ट्रॉयल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
ट्रॉयल कोर्ट अपने अनुसार छवि रंजन से बेल बांड भरवा सकता है।
जमशेदपुर के सेंट मेरीज हिन्दी हाई स्कूल और विद्या भारती चिन्मय विद्यालय से की पढ़ाई
2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी छवि रंजन की पढ़ाई जमशेदपुर के सेंट मेरीज हिन्दी हाई स्कूल और विद्या भारती चिन्मय विद्यालय से हुई। इसके बाद उन्होंने फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। यूपीएसी की परीक्षा में उन्होंने 125वां रैंक हासिल किया था।
