जेसीजीएल परीक्षा की सुरक्षा बढ़ाई गई: डीसी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया
जिला अधिकारियों ने आगामी राज्य भर्ती परीक्षा के लिए कदम बढ़ाए
प्रमुख बिंदु:
• जेसीजीएल परीक्षा 21-22 सितंबर को जिले के 82 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी
• डीसी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, निष्पक्ष आचरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
• नए कानून के तहत परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी
जमशेदपुर – जिला कलेक्टर ने प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और आगामी झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेसीजीएल) परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 21 और 22 सितंबर को जेसीजीएल परीक्षा आयोजित करने जा रहा है।
यह परीक्षा पूर्वी सिंहभूम जिले के 82 केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।
जिला कलेक्टर अनन्या मित्तल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित स्ट्रांग रूम का दौरा किया।
उन्होंने अधिकारियों को सभी केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
कड़े उपाय लागू किए गए
प्रशासन ने परीक्षा स्थलों पर मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ते और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।
उनकी भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है।
परीक्षा से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए होटलों और लॉज की जांच की जा रही है।
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, “हमने नकल-मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं।”
कदाचार के कानूनी परिणाम
डीसी ने नये झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 2023 के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
यह कानून उन व्यक्तियों या संगठनों पर लक्षित है जो परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास करते हैं।
प्रश्नपत्रों या उत्तर पुस्तिकाओं के बारे में गलत जानकारी फैलाना अब दंडनीय अपराध है।
गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
परीक्षा दिवस प्रोटोकॉल
परीक्षा केन्द्र के अन्दर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सख्त प्रतिबन्ध है।
परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन तलाशी ली जाएगी।
सभी 82 परीक्षा स्थलों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की जाएगी।
केंद्रों के पास पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, लाउडस्पीकरों का उपयोग करने और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है।
