झामुमो के पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा

डबल मर्डर केस में कोर्ट ने पौलुस सुरीन को दोषी करार दिया

झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप को 2013 के दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

रांची – झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप को 2013 के दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

6 अप्रैल, 2024 को रांची कोर्ट ने सुरीन और कच्छप को दोषी ठहराया, उसी दिन सुरीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया: सुरीन के लिए 25,000 रुपये और कच्छप के लिए 45,000 रुपये।

27 नवंबर 2013 को भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सिंह के भाई की शिकायत के आधार पर सुरीन और कच्छप को गिरफ्तार कर लिया गया।

सुरीन और कच्छप के खिलाफ मामला 2013 के दोहरे हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें मुकदमे में उनकी संलिप्तता का खुलासा हुआ था।

अपर्याप्त साक्ष्य के कारण कृष्णा महतो और तीन महिलाओं को बरी कर दिया गया, जबकि पीएलएफआई नेता दिनेश गोप पर मुकदमा जारी है।

न्यायाधीश दिनेश कुमार द्वारा सजा सुनाए जाने से 2013 की घटना के बाद लंबी कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया।

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