वन भूमि घोटाला: कारोबारी विनय सिंह को झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
रांची। झारखंड के बहुचर्चित वन भूमि घोटाले में फंसे ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है।
सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के पास उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति अम्बुज नाथ की एकल पीठ ने दिया।
सुनवाई के दौरान विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने दलीलें पेश कीं, जबकि ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया और अभिषेक कृष्ण ने पक्ष रखा।
गौरतलब है कि 26 सितंबर को ACB ने हजारीबाग जिले में वन भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में विनय सिंह को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद इसी मामले में दूसरा आरोपित विजय सिंह भी हाल ही में ACB की गिरफ्त में आ चुका है।
घोटाले से जुड़े इस प्रकरण में ACB ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज कर जांच शुरू की थी।
प्रशासनिक हलकों से लेकर कारोबारी दुनिया तक हलचल मचाने वाले इस मामले की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है।
अदालत का यह फैसला जांच एजेंसी के लिए एक अहम सफलता मानी जा रही है।
