झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संथाल क्षेत्र में बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश दिया

उच्च न्यायालय ने सरकार को अवैध आप्रवासियों की पहचान के लिए एक विशेष शाखा का उपयोग करने का निर्देश दिया; यह आदेश डेनियल डेनिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर जारी किया गया।

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संथाल क्षेत्र में बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश दिया है।

रांची – झारखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में राज्य सरकार को संथाल क्षेत्र में बांग्लादेशी मूल के प्रवासियों की पहचान करने का आदेश दिया है।

अदालत ने सरकार से इस उद्देश्य के लिए एक विशेष शाखा का उपयोग करने को कहा है।

यह निर्देश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार राय की पीठ ने 8 अगस्त को डेनियल डेनिश द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

न्यायालय का विस्तृत आदेश झारखंड उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को जारी करने से पहले उनका पूरी तरह से सत्यापन करें, विशेष रूप से संथाल क्षेत्र के छह जिलों में भूमि रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उनका मिलान करें।

उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारतीय चुनाव आयोग, खुफिया ब्यूरो (आईबी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशकों को भी प्रतिवादी बनाया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि 1951 से 2011 के बीच संथाल क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 44.67% से घटकर 28.11% हो गई, जबकि अवैध प्रवासियों के कारण मुस्लिम जनसंख्या 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गई।

मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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