9 लाख रुपये के चेक विवाद में अपील खारिज
न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने हाई-प्रोफाइल मामले में बरी होने का फैसला बरकरार रखा
जिला न्यायाधीश ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण अपील खारिज कर दी
जमशेदपुर – नौ लाख रुपये के चेक विवाद में श्रीराम सिंह को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली संजीव कुमार भगत की अपील को जिला सह सत्र न्यायाधीश-1 अनिल कुमार मिश्रा ने खारिज कर दिया है।
इससे पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्कर्ष जैन ने निर्णायक साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए 10 नवंबर 2023 को सिंह को बरी कर दिया था।
मैंगो निवासी भगत ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद अपील पर सुनवाई हुई।
कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता ओम प्रकाश ने सिंह का बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई।
परिणाम पर विचार करते हुए एक कानूनी विशेषज्ञ ने टिप्पणी की, “हालांकि अपीलकर्ता को निराश होना चाहिए, लेकिन उसे अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए।”
