जनगणना कार्य में लापरवाही पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पर गिरेगी गाज, उपायुक्त ने दिए विभागीय कार्रवाई के निर्देश

चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू

सरायकेला : जनगणना कार्य में कथित लापरवाही बरतने के आरोप में चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (एलईओ) हराधन भूमिज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चांडिल के अंचलाधिकारी को हराधन भूमिज के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित कर दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके आधार पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।

बीडीओ की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

मामले की शुरुआत चांडिल के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की शिकायत से हुई। बीडीओ ने 20 मई को उपायुक्त को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि हराधन भूमिज राष्ट्रीय महत्व के जनगणना कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं तथा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं कर रहे हैं। शिकायत को गंभीर मानते हुए उपायुक्त ने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था।

हालांकि, उपायुक्त को सौंपे गए स्पष्टीकरण में हराधन भूमिज द्वारा जनगणना कार्य से संबंधित आरोपों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। प्रशासन ने इसे जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मानते हुए असंतोषजनक करार दिया। उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकारी का यह रवैया कर्तव्य के प्रति उदासीनता, घोर लापरवाही तथा अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

जनगणना कार्य में लापरवाही को माना गया गंभीर मामला

उपायुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि जनगणना 2027 के परिपत्र-16 की कंडिका-8 तथा संबंधित प्रावधानों के तहत जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में लापरवाही अक्षम्य है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

इसी के तहत चांडिल के अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विहित प्रपत्र में आरोप पत्र तैयार कर संबंधित विभाग को भेजा जाए, ताकि नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

प्रशासनिक महकमे में बढ़ी हलचल

उपायुक्त के सख्त रुख और विभागीय कार्रवाई के निर्देश के बाद प्रखंड एवं अंचल स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल बढ़ गई है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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