रांची: झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। नए आदेश के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को भी JTET 2026 में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कर रहे अभ्यर्थी “पर्स्यूइंग (Pursuing)” श्रेणी के तहत JTET 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विभाग ने बताया कि उसे शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कुछ संस्थान प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर पात्रता संबंधी स्थिति स्पष्ट की है।
जारी निर्देश के अनुसार, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीसी) में अध्ययनरत अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए JTET परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के उन फैसलों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें कहा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अधिकार है।
विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) को इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही संकेत दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जा सकती है।
अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से राज्यभर में JTET 2026 की तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा और उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।
