कहा-पशु कल्याण केवल प्रशासनिक कार्रवाई का नहीं, मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा विषय
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले में मुर्गा लड़ाई समेत पशु क्रूरता से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पशु कल्याण केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा है।
समाहरणालय सभागार में शनिवार को आयोजित पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने, पशु कल्याण से संबंधित नियमों का पालन कराने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशु परिवहन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन कराने और पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
मीट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर की होगी जांच
उपायुक्त ने संबंधित विभागों और नगर निकायों को संयुक्त टीम गठित कर मीट शॉप, पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर समेत अन्य प्रतिष्ठानों को चिह्नित करने के लिए अभियान चलाने को कहा। प्रतिष्ठान संचालकों को संबंधित नियमों की जानकारी देने के साथ जागरूक करने और पात्र प्रतिष्ठानों का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय स्थल भेजने का निर्देश
नगर निकायों को आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि पशुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़कर निर्धारित गौशाला या आश्रय स्थल में भेजा जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी पशु का मालिक उसे गौशाला से वापस लेना चाहता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत पशु के खानपान और देखभाल के लिए तय शुल्क का भुगतान करने के बाद उसे वापस प्राप्त करने की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे पशुओं की सुरक्षा के साथ उनके मालिकों में जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी निगरानी
उपायुक्त ने ग्रामीण इलाकों में विशेष निगरानी रखते हुए नियमित जांच और अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने तथा पशु क्रूरता से जुड़े मामलों में तत्काल नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
स्लॉटर और मांस बिक्री की जगह अलग रखने का निर्देश
मीट शॉप के संचालन को लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि पशु वध के लिए निर्धारित स्थान और मांस बिक्री स्थल अलग-अलग होने चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर निर्धारित मानकों और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारिब, पशुपालन विभाग के अधिकारी, गौशाला के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।