राजधानी रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति (ST के लिए आरक्षित
धनबाद व चास नगर निगम के मेयर पद को सामान्य श्रेणी के लिए ही रखा गया है
पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गढ़वा, दुमका, जामताड़ा और साहेबगंज में कई नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित
रांची : झारखंड में लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के लिए राहत की खबर है। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने राजधानी रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे झारखंड में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। 27 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने यभी स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव, 9 जनवरी को जारी की गई आरक्षण सूची के आधार पर ही होंगे। इस दफा राजधानी रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं, धनबाद और चास नगर निगम के मेयर पद को सामान्य श्रेणी के लिए रखा गया है।
महिला आरक्षण को प्राथमिकता
राज्य की 20 नगर परिषदों में अध्यक्ष पदों के लिए SC, ST, ओबीसी और अनारक्षित श्रेणियों के साथ-साथ महिला आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गढ़वा, दुमका, जामताड़ा और साहेबगंज की कई नगर पंचायतों में अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं, खूंटी, लातेहार, गोड्डा और रांची जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को प्राथमिकता दी गई है।
