शास्त्रीनगर हिंसा मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता अभय सिंह व अन्य की जमानत याचिका अस्वीकृत की

जमशेदपुर कोर्ट ने शास्त्री नगर हिंसा मामले में भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फैसला व्यापक सुनवाई के बाद आया है।

जमशेदपुर – एक अहम घटनाक्रम में शास्त्री नगर हिंसा मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत अर्जी जमशेदपुर की अदालत ने अस्वीकृत कर दी है।

एडीजे 2 आभास वर्मा ने मामले की व्यापक सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।

अप्रैल में कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में तनाव फैल गया था और इसके कारण हिंसक पथराव की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

इस घटना में अभय सिंह सहित कई भाजपा नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था।

घटना से जुड़े सैकड़ों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इसी मामले में एक वकील चंदन चौबे और अन्य को पहले ज़मानत मिल गयी थी। हालाँकि अभय सिंह तथा अन्य की याचिका को अस्वीकृत कर दिया गया है।

इसी मामले में जिन लोगों को पहले जमानत दी गई थी, उनमें अधिवक्ता चंदन चौबे, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडे, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरी और राजेश चौबे शामिल हैं।

जमशेदपुर की अदालत ने शास्त्री नगर दंगे के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी.  फैसला व्यापक सुनवाई के बाद आया है।
जमशेदपुर की अदालत ने शास्त्री नगर हिंसा मामले में भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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