25 हजार रुपये जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास
कोडरमा : झारखंड के कोडरमा जिले की एक अदालत ने पारिवारिक रंजिश में अपने ही 6 वर्षीय पोते की हत्या करने वाली गझंडी निवासी 53 वर्षीय रेखा देवी कोदादी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने गझंडी निवासी रेखा देवी को हत्या का दोषी पाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला वर्ष 2025 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। मृतक बच्चे की मां पूनम देवी ने तिलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया गया था कि होली के दौरान शराब के नशे में उसके पति अरविंद कुमार ने अपनी सौतेली मां रेखा देवी के साथ मारपीट की थी और गला दबाने का प्रयास किया था। इसी घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया था।
अरविंद कुमार मनोज यादव की पहली पत्नी का पुत्र था, जबकि रेखा देवी उनकी दूसरी पत्नी थी। आरोप है कि इसी रंजिश के कारण रेखा देवी और उसके पति मनोज यादव ने परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। बाद में रेखा देवी ने मौका पाकर अपने ही पोते की हत्या कर दी।
अदालती अभिलेखों के अनुसार, रेखा देवी ने घर में कपड़ा सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी से छह वर्षीय बच्चे का गला घोंट दिया था। जांच के दौरान पुलिस के समक्ष दिए गए उसके बयान, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणों ने अपराध की पुष्टि की।
मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने अदालत में आठ महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। अदालत ने गवाहों की गवाही और वैज्ञानिक साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद रेखा देवी को दोषी ठहराया।
सजा सुनाते हुए न्यायाधीश राकेश चंद्रा ने टिप्पणी की कि पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाले ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं। फैसले के बाद दोषी रेखा देवी को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।
