सरायकेला: सरायकेला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित शेखर की अदालत ने बुधवार को तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
कारावास के अलावा, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 17,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सजा पाने वालों में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, सुनामो प्रधान, अतुल महली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद्र महली, कमल महतो, मदन नायक और महेश महली शामिल हैं।
बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई. आरोपियों को 26 जून को मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया गया, जिसके तहत 10 साल की कैद अधिकतम सजा है।
जब अदालत ने सजा सुनाई तो तबरेज अंसारी की विधवा शाहिस्ता परवीन और परिवार के अन्य रिश्तेदार मौजूद थे।
तबरेज अंसारी की विधवा शाहिस्ता परवीन अपने एक रिश्तेदार के साथ बुधवार को सरायकेला कोर्ट में पेश हुईं।
आरोप के अनुसार, सरायकेला के कदमडीहा निवासी तबरेज अंसारी (24) की 18 जून, 2019 की रात को उसी थाना क्षेत्र के धतकीडीह गांव में भीड़ ने कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
तबरेज़ को धतकीडीह गांव में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था, जहां उसने उस घटनापूर्ण रात को एक घर में चोरी करने की कोशिश की थी। धतकीडीह गांव के लोगों ने तबरेज को पुलिस के हवाले करने से पहले रात भर उसकी पिटाई की थी।
19 जून को सरायकेला सदर अस्पताल में अनिवार्य चिकित्सा जांच के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। लेकिन 21 जून को तबरेज़ की हालत अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण जेल प्रशासन ने उसे सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आंतरिक चोट के कारण उसने दम तोड़ दिया।
