July 30, 2026
टाउन पोस्ट
सच्ची खबर, सही समय पर
हिंदी

31 जनवरी तक झारखंड के आईएएस अफसरों को देना होगा अचल संपत्ति का ब्योरा

31 जनवरी तक झारखंड के आईएएस अफसरों को  देना होगा अचल संपत्ति का ब्योरा

कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त अचल संपत्ति विवरणी विभाग या भारत सरकार को हार्ड कॉपी के रूप में भेजने की जरूरत नहीं है. इसे ऑनलाइन ही भरा जाना है.

रांची : झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अपनी अचल संपत्ति का विवरण हर हाल में 31 जनवरी तक सरकार के कार्मिक विभाग को प्रस्तुत कर देना है. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

राज्य में पदस्थापित सभी आईएएस अधिकारियों को राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से इस आशय की सूचना प्रेषित की जा चुकी है. इसम वर्ष 2021 की अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) ऑनलाइन सबमिट करने का निर्देश दिया गया है।

कार्मिक विभाग की सूचना में कहा गया है कि आईपीआर दाखिर करते समय तिथि के साथ हस्ताक्षर किया जाए. बताते चलें कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने आईएएस अधिकारियों के आईपीआर को विजिलेंस क्लीयरेंस से जोड़ दिया है.

ऐसी स्थिति में केंद्रीय स्तर पर सचिव या अन्य पदों के लिए अधिकारियों की सूची बनाते समय संबद्ध अधिकारी के आईपीआर को भी देखा जा रहा है. अगर किसी आईएएस अधिकारी की आईपीआर को विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिला रहेगा तो उसकी केंद्रीय स्तर पर सचिव या अन्य पदों पर पोस्टिंग होने में पेंच फंस सकता है. यही नहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जान में भी दिक्कत आ सकती है.

कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त अचल संपत्ति विवरणी विभाग या भारत सरकार को हार्ड कॉपी के रूप में भेजने की जरूरत नहीं है. इसे ऑनलाइन ही भरा जाना है.

Feel like reacting? Express your views here!

Discover more from Town Post

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading