September 11, 2026
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हाई कोर्ट से टीएमसी को राहत, अभिषेक बनर्जी को ऑफिस खाली करने के आदेश पर रोक

हाई कोर्ट से टीएमसी को राहत, अभिषेक बनर्जी को ऑफिस खाली करने के आदेश पर रोक

कोलकाता, 11 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा विभाग के उस नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित ऑफिस को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया था।

राज्य अग्निशमन सेवा विभाग ने 4 सितंबर को इस आधार पर ऑफिस खाली करने का नोटिस जारी किया था कि कैमक स्ट्रीट की उस बिल्डिंग की 7वीं और 8वीं मंजिल पर स्थित ऑफिस फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं कर रहा था। नोटिस में फायर सेफ्टी सिस्टम में छह तरह की कमियों का हवाला देते हुए 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा गया था।

तृणमूल कांग्रेस ने बाद में ऑफिस खाली करने के नोटिस को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।

यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के आखिर में जस्टिस राव की बेंच ने ऑफिस खाली करने के नोटिस पर 16 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी। उस दिन बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी।

तृणमूल कांग्रेस के वकील और पश्चिम बंगाल के पूर्व एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कहा कि ऑफिस खाली करने का नोटिस बदले की भावना से प्रेरित था, क्योंकि फायर सेफ्टी नियमों के मामले में बिल्डिंग की सिर्फ सातवीं और आठवीं मंजिल को ही असुरक्षित घोषित किया गया था, जहां अभिषेक बनर्जी का ऑफिस है।

अपने जवाबी तर्क में पश्चिम बंगाल के मौजूदा एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्रा ने कहा कि बिल्डिंग की सातवीं और आठवीं मंजिल पर, जहां पार्टी का ऑफिस था, फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि बिल्डिंग की अन्य मंजिलों की तुलना में इन दो मंजिलों पर फायर स्प्रिंकलर की संख्या बहुत कम थी।

बिल्डिंग की मालकिन रमा देवी गोयनका के वकील ने कोर्ट को बताया कि सातवीं और आठवीं मंजिल पर रहने वालों ने बिल्डिंग की मालकिन से पहले से मंजूरी लिए बिना वहां एक कैफेटेरिया बना लिया था। सुनवाई के अंत में जस्टिस राव की बेंच ने ऑफिस खाली करने के नोटिस पर 16 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी, जब इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। कैमक स्ट्रीट का यह ऑफिस पिछले महीने से ही विवादों में था।

27 अगस्त को कैमक स्ट्रीट पर तनाव तब फैल गया जब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) के कर्मचारी पुलिसकर्मियों के साथ अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट ऑफ‍िस में अवैध बिलबोर्ड हटाने पहुंचे।

अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ’ब्रायन और पार्टी के अन्य नेताओं की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केएमसी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों का कड़ा विरोध किया। पुलिसकर्मियों और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई।

शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन एफआईआर में कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट करने और एक महिला पुलिस अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

दर्ज तीन एफआईआर में से दो में अभिषेक बनर्जी, ओ’ब्रायन और हुमायूं कबीर व बैश्वानर चटर्जी जैसे तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं के नाम शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

कोलकाता पुलिस इस मामले में अभिषेक बनर्जी, ओ’ब्रायन और अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय से पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

–आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

  • IANS is a prominent private Indian news agency. It provides news services to media organizations.

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